2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारी करेंगे आमजन को जागरूक
जयपुर। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारी और बीट प्रभारी ग्रामीणों को नवीन आपराधिक कानूनों के नागरिक केंद्रित प्रावधानों की जानकारी देंगे।
पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नवीन कानूनों की दी जाएगी जानकारी
ग्राम सभाओं में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया जाएगा। इन कानूनों के तहत नागरिकों के अधिकार, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों की जानकारी दी जाएगी।
ई-एफआईआर और महिला सुरक्षा पर जोर
जागरूकता अभियान के दौरान समयबद्ध अनुसंधान, त्वरित न्याय, ई-एफआईआर, डिजिटल एवं फोरेंसिक साक्ष्य, गवाहों की सुरक्षा, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विशेष जानकारी दी जाएगी।
पुलिस-जनता संवाद होगा मजबूत
इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा और स्थानीय कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।